Income Tax Slabs FY 2020-21 | Budget 2020 | Income Tax Calculation 2020 | AY 2021-22

नया टैक्स स्लैब क्या है?
0 से 2.5 लाख- कोई टैक्स नहीं
2.5 से 5 लाख तक- 5 प्रतिशत
5 से 7.50 लाख तक - 10 प्रतिशत
7.5 से 10 लाख तक - 15 प्रतिशत
10 से 12.5 लाख तक - 20 प्रतिशत
12.5 से 15 लाख तक - 25 प्रतिशत
15 लाख रुपये से ऊपर- 30 प्रतिशत


पुराना टैक्स स्लैब क्या था?


2.5 से 5 लाख तक- 5 प्रतिशत
5 से 10 लाख तक - 20 प्रतिशत
10 लाख रुपये से ऊपर- 30 प्रतिशत


इसके साथ ही 80 सी और 80सीसीडी के तहत 2 लाख तक की बचत पर छूट होगी.


पुराने टैक्स के हिबास से फायदा या नुकसान?

5 लाख तक की आमदनी
अगर आपकी आमदनी 5 लाख तक है तो आपके लिए नए और पुराने टैक्स स्लैब से कोई मतलब नहीं है. आपके लिए कुछ भी नहीं बदला है. आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.


5 लाख से 7.50 लाख तक की आमदनी
इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त रहेगी. 2.5 से पांच लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा. यानि 12,500 रुपये कर लगेगा. 5 लाख से 7.50 लाख की आय पर 10 फीसदी के हिसाब से टैक्स लगेगा. यानि कुल टैक्स होगा- 12,500+25,000= 37,500 रुपये.


पहले कितना टैक्स देना पड़ता था?
पुराने स्लैब में पांच से साढ़े सात लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स है. यानि 7.50 लाख तक कुल टैक्स होगा- 12,500+50,000= 62,500 रुपये.
पुराने स्लैब में फायदा ये है कि अगर दो लाख की बचत कर लेते तो 40 हज़ार टैक्स कम हो जाता है. तब आपको कुल टैक्स देना होता- 62,500- 40,000=22,500



कुल मिलाकर नए टैक्स में कितना नुकसान?
नए टैक्स स्लैब में 37,500 रुपये देना ही होता और बचाव का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पुराने स्लैब के तहत आप बचत के साथ दे सकते हैं 22,500 रुपये.
इस तरह आपकी बचत होगी- 37,500-22,500= 15,000


कुल मिलाकर ये नतीजा निकला है कि अगर पुराने सिस्टम से टैक्स भरेंगे तो 7.5 लाख की आमदनी वालों को 15 हज़ार का फायदा होगा.


7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी
2.5 लाख कोई टैक्स नहीं. 2.5 से पांच लाख तक 5 प्रतिशत. यानि 12,500 रुपये कर लगेगा. 5 लाख से 7.50 लाख की आय पर 10 फीसदी के हिसाब के टैक्स लगेगा. यानि 25,000. 7.50 लाख से 10 लाख पर 15 फीसदी से टैक्स लगेगा. यानि- 37,500 रुपये.


कुल टैक्स होगा- 12,500+25,000+37500= 75,000 रुपये.


पहले कितना टैक्स देना पड़ता था?
पुराने स्लैब में पांच से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स है. यानि 10 लाख तक कुल टैक्स होगा- 12,500+100,000= 112,500 रुपये.
पुराने स्लैब में फायदा ये है कि अगर दो लाख की बचत कर लेते तो 20 फीसदी के टैक्स के हिबास से 40 हज़ार टैक्स कम हो जाता है. तब आपको कुल टैक्स देना होता- 112,500- 40,000=72,500


कुल मिलाकर नए टैक्स में कितना नुकसान?


नए टैक्स स्लैब में 75,000 रुपये देना ही होता और बचाव का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पुराने स्लैब के तहत आप बचत के साथ दे सकते हैं 72,500रुपये.
इस तरह आपकी बतच होगी- 75,000 -72,500= 2,500


कुल मिलाकर ये नतीजा निकला है कि अगर पुराने सिस्टम से टैक्स भरेंगे तो 10 लाख की आमदनी पर आपको 25,00 का फायदा होगा.


10 लाख से 15 लाख तक की आमदनी


2.5 लाख कोई टैक्स नहीं. 2.5 से पांच लाख तक 5 प्रतिशत. यानि 12,500 रुपये कर लगेगा. 5 लाख से 7.50 लाख की आय पर 10 फीसदी के हिसाब के टैक्स लगेगा. यानि 25,000.
7.50 लाख से 10 लाख पर 15 फीसदी से टैक्स लगेगा. यानि- 37,500 रुपये.


10 लाख से 12.5 लाख कर 20 फीसदी के हिसाब से 50,000 रुपये टैक्स और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25 फीसदी तक यानि 62,500 का टैक्स.
कुल टैक्स होगा- 12,500+25,000+37500+50,000+62,500= 187,500 रुपये.


पहले कितना टैक्स देना पड़ता था?
पुराने स्लैब में पांच से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स है. यानि 10 लाख तक कुल टैक्स होगा- 12,500+100,000= 112,500 रुपये.
10 लाख से 15 लाख तक 30 फीसदी टैक्स- यानि 1.50 लाख टैक्स होगा.
15 लाख तक कुल टैक्स होगा- 112,500+1,50,000=2,62,500


पुराने स्लैब में फायदा ये है कि अगर दो लाख की बचत कर लेते तो 30 फीसदी के टैक्स के हिसाब से 90 हज़ार रुपये टैक्स कम हो जाता है. तब आपको कुल टैक्स देना होता- 2,62,500- 90,000=1,72,500


कुल मिलाकर नए टैक्स में कितना नुकसान ?
नए टैक्स स्लैब में 187,500 रुपये देना ही होता और बचाव का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पुराने स्लैब के तहत आप बचत के साथ दे सकते हैं 1,72,500 रुपये.


इस तरह आपकी बचत होगी- 187,500 -1,72,500 = 15,000


कुल मिलाकर ये नतीजा निकला है कि अगर पुराने सिस्टम से टैक्स भरेंगे तो 15 लाख की आमदनी पर आपको 15,000 का फायदा होगा.